आरबीआई ने बंद किए जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तें दो दिन बाद ही वापस ले ली हैं। अब कहा गया है एक बार में 5000 से ज्यादा के पुराने नोट अपने खातों में जमा करवाने पर कोई पूछताछ नहीं होगी।
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ये शर्तें केवाईसी पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में उसने कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के माध्यम से पांच हजार रुपए से ज्यादा जमा कराने पर लोगों को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं कराए। उनके जबाव को ऑडिट के लिए बैंक के रिकॉर्ड में रखे जाने की हिदायत दी गई थी। माना जा रहा है कि इस प्रावधान पर विपक्षी दलों के विरोध तथा जनता की व्यापक नाराजगी के मद्देनजर रिजर्व बैंक को नियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।